"राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम उर्फ आशुमल की वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। यह आदेश जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने आसाराम की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
"सुनवाई के दौरान, राज्य पक्ष के लोक अभियोजक ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक अंतरिम व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया।"https://dainik.bhaskar.com/YgMe1Y92q4b
"कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत उपलब्ध कराई जा रही सभी चिकित्सा सुविधाएं, सहायता, अटेंडेंट सपोर्ट और अन्य स्वीकृत व्यवस्थाएं बिना किसी रुकावट जारी रहेंगी।
"कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत उपलब्ध कराई जा रही सभी चिकित्सा सुविधाएं, सहायता, अटेंडेंट सपोर्ट और अन्य स्वीकृत व्यवस्थाएं बिना किसी रुकावट जारी रहेंगी।"
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